അർത്ഥം : ভারতের কোনও নাগরিকের দ্বারা করা কোনও অপরাধের পরিভাষা এবং দণ্ডের বিষয়ে বিধান দেয় এমন সংহিতা যা সেনার ওপর লাগু হয় না
ഉദാഹരണം :
"ভারতীয় দণ্ড সংহিতা ব্রিটিশ সময়ে ১৮৬২-তে লাগু হয়"
പര്യായപദങ്ങൾ : ইন্ডিয়ান পিনাল কোড, ভারতীয় দণ্ড সংহিতা
മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :
जम्मू एवं काश्मीर को छोड़कर भारत के अन्दर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दण्ड का प्राविधान करने वाली संहिता जो कि भारत की सेना पर लागू नहीं होती।
भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन् १८६२ में लागू हुई थी।